राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के अनाथ बच्चों की शिक्षा, व्यवस्था पालन-पोषण जैसी फ्री सुविधा उपलब्ध करने के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की है ताकि इस योजना के माध्यम से बच्चों को इस योजना का लाभ पहुंचे सके। इस योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चों को 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 से लेकर ₹1500 तक प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है।
Palanhar Yojana Form
पालनहार योजना के माध्यम से बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उन्हें मासिक सहायता राशि ₹1500 मिलेगी और उन्हें कपड़े, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए ₹2000 का वार्षिक अनुदान भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
केवल राजस्थान के नागरिक ही पालनहार योजना का लाभ ले सकते है।
आवेदन करने वाले नागरिक की वार्षिक आय ₹120,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पालनहार को यह निश्चित करना होगा कि वे 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी की उपस्थिति दर्ज कराएं।
एक बार जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाएं।
आवश्यक दस्तावेज
अनाथ बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता-पिता के लिए प्रमाण पत्र
माता-पिता के तलाक या पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र
यदि माता-पिता को एड्स है तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र
विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें :-
पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है।
होम पेज पर “राजस्थान पालनहार योजना आवेदन फॉर्म” सर्च करें और इस फॉर्म को डाउनलोड करें।
फॉर्म का प्रिंट आउट लें और सभी जरुरी आवश्यक जानकारी भरें।
भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज़ संलग्न करें।
यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पूरा आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ जिला अधिकारी के पास जमा करें।
ग्रामीण निवासियों के लिए संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा।